Haryana Pashu Loan Yojana : पशुपालकों को सरकार दे रही भारी सब्सिडी; कैसे लें योजना का फायदा?

Haryana Pashu Loan Yojana : पशुपालन को बढ़ावा देने की उद्देश्य से हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा पशु लोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के पशुपालकों को पशुपालन करने के लिए सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत विभिन्न बड़े एवं छोटे पशुओं जैसे की गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गा इत्यादि पालन के लिए लोन प्रदान किया जाता है जिस पर भारी सब्सिडी भी दी जाती है।

अगर आप हरियाणा के पशुपालक है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो योजना से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिल जाएगी। हरियाणा सरकार को इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देना है और पशुपालकों को पशु खरीदने के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाना है।

Haryana Pashu Loan Yojana

Haryana Pashu Loan Yojana : पशुपालकों को सरकार दे रही भारी सब्सिडी; कैसे लें योजना का फायदा?
Haryana Pashu Loan Yojana

Haryana Pashu Loan Yojana Overview

योजनाहरियाणा पशु लोन योजना
शुरू करने वाला राज्यहरियाणा द्वारा
विभाग हरियाणा पशुपालन एवं कृषि मंत्रालय
योजना शुरू2018 में
लाभार्थीहरियाणा के पशुपालक
लाभपशु खरीदने के लिए लोन प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ ऑफलाइन
पोस्ट में जानकारीHaryana Pashu Loan Yojana
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://www.pashudhanharyana.gov.in/

हरियाणा पशुधन लोन योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा पशु लोन योजना जो हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से जानी जाती है, को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को पशुपालन करने के लिए प्रेरित करना है। पशु खरीदने में काफी आर्थिक सहायता राशि की जरूरत पड़ती है उसी को हरियाणा सरकार के द्वारा पशुपालकों को लोन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। 

पशुपालकों को पशुपालन के लिए लोन लेने पर सरकार के द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी 25% से लेकर 90% के बीच में प्रदान की जा रही है। योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किस पशुपालकों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए लोन प्रदान करना है जिससे कि पशुपालक अपने व्यवसाय को आगे बढ़कर अपनी आय को बढ़ा सके।

Haryana Pashu Loan Yojana पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित किए गए पात्रता मांडना को पूरा करना अनिवार्य है। 

  • योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक के पास कम से कम चार पशु होने चाहिए।
  • पशुपालक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। 
  • पशुपालक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • पशुपालक द्वारा जिन पशुओं के लिए लोन लिया जाना है उनका बीमा और स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए।

Haryana Pashu Loan Yojana दस्तावेज

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र 
  • राशन कार्ड 
  • वोटर कार्ड 
  • पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 
  • अनुसूचित जाति, बीपीएल प्रमाण पत्र 
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर 
  • पैन कार्ड की कॉपी 
  • रद्द किए गए बैंक चेक की कॉपी 
  • पशुधन का टैग 

Haryana Pashu Loan Yojana Apply Online (आवेदन प्रक्रिया)

  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है जिसके लिए आपको सरल हरियाणा के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 
  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा के ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाएं। 
  • यहां पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद लॉगिन कर लेना है। 
  • अब आपको हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लिखकर सर्च करना है, जिसके बाद आपके सामने योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
  • अब आवेदन फार्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उनको सभी को सही से दर्ज कर देना है। इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। 

अगर आप खुद से इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दस्तावेजों की कॉपी को लेकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में चले जाना है। वहां सीएससी संचालक द्वारा आपका आवेदन फॉर्म भर दिया जाएगा।

Haryana Pashu Loan Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीक बैंक शाखा जिसमें हरियाणा पशु लोन योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है उसमें चले जाना है। 
  • वहां पर आपको लोन अधिकारी से आवेदन फार्म ले लेना है। आवेदन फार्म में जो भी जानकारी है उन सभी को सही-सही दर्ज कर देना है। 
  • इसके बाद आवेदन फार्म को दस्तावेजों की कॉपी के साथ बैंक में लोन अधिकारी को जमा करा देना है।
  • आवेदन फार्म के जमा होने पश्चात आपके आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद आपको लोन राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

Haryana Pashu Loan Yojana के अंतर्गत मिलने वाली लोन राशि एवं सब्सिडी

हरियाणा पशुपालन लोन योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पशुओं पर अलग-अलग लोन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। 

  • भैंस के लिए 60249 रुपए प्रति भैंस
  • गाय के लिए 40783 रुपए प्रति गाय
  • भेड़ और बकरी के लिए 4063 रुपए प्रति पशु 
  • मुर्गी पालन के लिए 720 रुपए प्रति मुर्गी 
  • इस योजना के माध्यम से लोन लेने वाले पशुपालक को चार प्रतिशत ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंदर लोन को चुकाना होता है। अधिकतम लोन राशि तीन लाख रूपये तक प्रदान की जाएगी।
  • लोन के लिए अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के लिए अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों को गाय, भैंस के पालन के लिए लोन लेने पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि के लिए 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • सामान्य जाति के पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी, सूअर बड़े इत्यादि के लिए 25% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

अन्य जानकारी

Haryana Pashu Loan Yojana Online Apply

हरियाणा पशु लोन योजना ऑफिसियल वेबसाइट

हरियाणा पशु बीमा योजना

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