Haryana Pashu Bima Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा किस पशुपालकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से इन पशुपालकों को अपने बड़े छोटे सभी पशुओं का बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन व राज्य सरकार के सांझ सहयोग से किया जा रहा है। शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों के पशुधन का बीमा करके पशुपालकों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। योजना के लाभ भारतीय पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत पशुओं का दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है – बड़े पशु और छोटे पशु। Haryana Pashu Bima Yojana की पूरी जानकारी आप इस पोस्ट से पा सकते हैं।
Haryana Pashu Bima Yojana

Haryana Pashu Bima Yojana Overview
योजना | पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना |
शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना शुरू | 2018 में |
लाभार्थी | हरियाणा के पशुपालक |
लाभ | पशुओं का बीमा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
पोस्ट में जानकारी | Haryana Pashu Bima Yojana |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://www.pashudhanharyana.gov.in/ |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है?
इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से लाभार्थी पशुपालकों को अपने पालतू पशुओं का बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पशुओं की अचानक मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। योजना के माध्यम से पशुपालकों को अपने पशुओं के कोने या मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के माध्यम से बड़े तथा छोटे सभी पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, सांड, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, बेल इत्यादि और छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, खरगोश एवं सूअर का बीमा किया जाता है। प्रत्येक पशुपालक परिवार पांच पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है।
एक पशुधन यूनिट से मतलब है एक बड़ा जानवर अथवा 10 छोटे जानवर। इसी के साथ गौशालाएं भी अपने पांच पशुओं तक का बीमा करवा सकती हैं। बीमा कंपनी के द्वारा एक पशुधन का 1 वर्ष के लिए बीमा किया जाएगा जिसके लिए सुनिश्चित बीमा राशि का 1.90% की दर से प्रीमियम लिया जाएगा।
Haryana Pashu Bima Yojana पात्रता
- पशुपालक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ किसी भी जाति वर्ग के पशुपालक ले सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिक योजना का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं।
- योजना के माध्यम से बड़े और छोटे दोनों प्रकार के पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है।
- बड़े पशुओं का बीमा ₹100 में और छोटे पशुओं का बीमा मात्र ₹25 वार्षिक प्रीमियम में करवाया जा सकता है।
- बीमा की अधिकतम सीमा बड़े पशु के लिए 125000 रुपए और छोटे पशु के लिए ₹5000 प्रति पशु है।
Haryana Pashu Bima Yojana दस्तावेज
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति, बीपीएल प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक,
- मोबाइल नंबर
- पैन कार्ड की कॉपी
- रद्द किए गए बैंक चेक की कॉपी
- पशुधन का टैग
- प्रीमियम राशि
Haryana Pashu Bima Yojana Apply Online (आवेदन प्रक्रिया)
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है जिसके लिए आपको सरल हरियाणा के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा के ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाएं।
- यहां पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद लॉगिन कर लेना है।
- अब आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना को लिखकर सर्च करना है, जिसके बाद आपके सामने योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
- अब आवेदन फार्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उनको सभी को सही से दर्ज कर देना है। इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
अगर आप खुद से इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दस्तावेजों की कॉपी को लेकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में चले जाना है। वहां सीएससी संचालक द्वारा आपका आवेदन फॉर्म भर दिया जाएगा।
पशु बीमा राशि
