Haryana Fasal Suraksha Yojana : भारत के लगभग सभी राज्यों में अधिकतर परिवार खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। भारत की गणना किसी प्रधान देश में होती है जहां 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग कृषि पर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हैं। बहुत बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि में काफी नुकसान हो जाता है जिससे कि किसानों की आय कम हो जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसी समस्या को निदान करने हेतु फसल सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है।
हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा किस अनेक प्रकार की आर्थिक सहायताएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। फसल खराब होने के नुकसान से बचने के लिए किसानों को फसल की बीमा करवाने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे की फसल नुकसान होने पर उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ किसानों को किस प्रकार से दिया जाता है इसकी पूरी जानकारी हमें इस पोस्ट में देंगे।
Haryana Fasal Suraksha Yojana 2025

Haryana Fasal Suraksha Yojana 2025 Overview
योजना | हरियाणा फसल सुरक्षा योजना |
शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना प्रकार | वर्तमान में चालू |
लाभार्थी | हरियाणा के किसान |
लाभ | फसल खराब होने पर मुआवजा प्रदान करना |
फसल लाभ | खरीफ/ रबी दोनों |
योजना वर्ष | 2025 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://agriharyana.gov.in/ |
क्या है हरियाणा फसल सुरक्षा योजना?
हरियाणा सरकार के द्वारा फसल सुरक्षा योजना को साल 2016 में किसानों के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो किसान फसल बोने के समय अपनी फसल का बीमा करवाते हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय में होने वाले फसल के नुकसान का मुआवजा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। हरियाणा सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना जरूरी होता है।
किसानों के द्वारा जी फसल का बीमा करवाया गया होगा उसी फसल के नुकसान होने पर सरकार के द्वारा भरपाई की जाएगी। किसी भी प्राकृतिक आपदा आने के समय पर फसल का नुकसान होने की स्थिति की जानकारी किसानों को 48 घंटे के अंदर-अंदर बीमा कंपनी को प्रदान करनी होती है। बीमा कंपनी के पास सूचना आते ही उनके द्वारा फसलों का निरीक्षण किया जाता है जिसके बाद किसानों को मुआवजा राशि बैंक खाते में भेज दी जाती है।
कौन ले सकता है लाभ?
- इस योजना का लाभ किसान लोग ले सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किस हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास फसल बिजाई हेतु जमीन होनी चाहिए।
- किसान जिस फसल के लिए सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उस फसल की बिजाई के समय ही जब सरकार के द्वारा पोर्टल ओपन किया जाता है, तभी आवेदन करना होगा।
Haryana Fasal Suraksha Yojana दस्तावेज
जो भी किसान भाई सरकार के इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है जिनकी सूची निम्न प्रकार से है –
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जमीन की जमाबंदी संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Fasal Suraksha Yojana रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है जिस घर बैठे आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- आवेदन/रजिस्ट्रेशन करने हेतु सबसे पहले हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाना है।
- यहां पर होम पेज पर ही आपको फसल सुरक्षा योजना के रजिस्ट्रेशन का विकल्प नजर आ जाएगा इस पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको फसल बीमा करने का विकल्प नजर आ जाएगा। जिस पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अब आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करके, दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड कर देना है।
- अब फॉर्म में सभी जानकारियों की सही से जांच करके सबमिट कर देना है।
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