Deen Dayal Antyodaya Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु (प्राकृतिक या आकस्मिक) या स्थाई विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से परिवार के सदस्य की आयु के हिसाब से अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को शुरू करने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा वित्तीय बजट 2023-24 में की गई थी, जिसे 16 मार्च 2023 से राज्य में लागू कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को एक लाख से लेकर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। Deen Dayal Antyodaya Yojana से संबंधित पूरी जानकारी इस पोस्ट में कर की गई है।
Deen Dayal Antyodaya Yojana

Deen Dayal Antyodaya Yojana Overview
योजना | हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना |
विभाग नाम | हरियाणा वित्त विभाग |
शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना प्रकार | वर्तमान में चालू |
लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार |
लाभ | परिवार के सदस्य की मृत्यु/ दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
योजना वर्ष | 2025 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
Deen Dayal Antyodaya Yojana क्या है?
दयालु योजना जिसे पूर्ण रूप में हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना कहा जाता है, को हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को लाभ दिया जाता है, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाते हैं। योजना के अंतर्गत आयु सीमा 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक रखी गई है।
Deen Dayal Antyodaya Yojana Amount of Assistant
इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु दिव्यांग होने की स्थिति में हरियाणा सरकार के द्वारा ₹100000 से लेकर ₹500000 तक की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी परिवार को दी जाती है। यह सहायता राशि मृत/विकलांग सदस्य की आयु के हिसाब से प्रदान की जाती है।
आयु | सहायता राशि |
6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक | एक लाख रुपए |
12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक | दो लाख रुपए |
18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक | तीन लाख रुपए |
25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक | पांच लाख रुपए |
45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक | तीन लाख रुपए |
Deen Dayal Antyodaya Yojana Eligibility
- दयालु योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार के द्वारा परिवार के किसी भी 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्य की मृत्यु/दिव्यांग होने की स्थिति में लाभ लिया जा सकता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में परिवार को 3 महीने के अंदर ही योजना के लिए आवेदन करना होगा।
Deen Dayal Antyodaya Yojana Documents
- हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र/ दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यंका प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Deen Dayal Antyodaya Yojana Online Apply
- सबसे पहले आपको हरियाणा दयालु योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- यहाँ होम पेज पर मेनू बार में आपको Apply Scheme वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको “योजना प्रकार का चयन करें” वाले विकल्प में दयालु योजना का चुनाव करके, परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करके Get OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करके वेरीफाई कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने हरियाणा दयालु योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
- इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
महत्वपूर्ण जानकारी
दीन दयाल अंत्योदय योजना ऑनलाइन अप्लाई
दीन दयाल अंत्योदय योजना ऑफिसियल नोटिफिकेशन
यह भी पढ़ें –