DAYALU Yojana Status Check : हरियाणा दयालु योजना स्टेटस चेक कैसे करें?

DAYALU Yojana Status Check : हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से इन परिवारों के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का नाम हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है। 

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले राशि आयु के हिसाब से दी जाती है। अगर आपने हरियाणा दयाल योजना के लिए आवेदन किया है और अब DAYALU Yojana Status Check करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमें इस पोस्ट में कवर की है।

DAYALU Yojana Status Check

DAYALU Yojana Status Check : हरियाणा दयालु योजना स्टेटस चेक कैसे करें?
DAYALU Yojana Status Check

DAYALU Yojana Haryana Overview

योजनाहरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
विभाग नामहरियाणा वित्त विभाग
शुरू करने वाला राज्यहरियाणा सरकार द्वारा
योजना प्रकारवर्तमान में चालू
लाभार्थीहरियाणा के अंत्योदय परिवार
लाभपरिवार के सदस्य की मृत्यु/ दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
योजना वर्ष2025
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://dapsy.finhry.gov.in/

हरियाणा दयालु योजना

दयालु योजना जिसे पूर्ण रूप में हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना कहा जाता है, को हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को लाभ दिया जाता है, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाते हैं। योजना के अंतर्गत आयु सीमा 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक रखी गई है।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु दिव्यांग होने की स्थिति में हरियाणा सरकार के द्वारा ₹100000 से लेकर ₹500000 तक की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी परिवार को दी जाती है। यह सहायता राशि मृत/विकलांग सदस्य की आयु के हिसाब से प्रदान की जाती है।

आयुसहायता राशि
6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तकएक लाख रुपए
12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तकदो लाख रुपए
18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तकतीन लाख रुपए
25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तकपांच लाख रुपए
45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तकतीन लाख रुपए

पात्रता

  • दयालु योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होनी चाहिए। 
  • आवेदक परिवार के द्वारा परिवार के किसी भी 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्य की मृत्यु/दिव्यांग होने की स्थिति में लाभ लिया जा सकता है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में परिवार को 3 महीने के अंदर ही योजना के लिए आवेदन करना होगा।

जरुरी दस्तावेज

  • हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड 
  • परिवार पहचान पत्र 
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र 
  • परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र/ दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यंका प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा दयालु योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
  • यहाँ होम पेज पर मेनू बार में आपको Apply Scheme वाले विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद आपको “योजना प्रकार का चयन करें” वाले विकल्प में दयालु योजना का चुनाव करके, परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करके Get OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • अब आपके परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करके वेरीफाई कर लेना है।
  • इसके बाद आपके सामने हरियाणा दयालु योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।

DAYALU Yojana Status Check

अगर आपने हरियाणा दयालु योजना के लिए आवेदन किया हुआ है और अब DAYALU Yojana Status Check करना चाहते हैं तो इसे घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।

DAYALU Yojana Status Check करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाता है। वहां पर आपको स्टेटस चेक का विकल्प नजर आएगा इस पर क्लिक करना है।

अब यहां पर पूछी गई जानकारी को दर्ज करके चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने योजना से संबंधित स्टेटस आ जाएगा।

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