Palak Mata Pita Yojana : पालक माता-पिता योजना, गुजरात सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई एक योजना है जिसके माध्यम से ऐसी बच्चे जो कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खो बैठे हैं उनको आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। हर माता-पिता अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना चाहते हैं लेकिन कई कारण से बच्चे छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता को खो देते हैं ऐसी स्थिति में उनका पालन पोषण, पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है।
आज के समय में इतना महंगाई हो चुकी है कि बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, भरण पोषण में काफी खर्च हो जाता है। इस वजह से अनाथ बच्चे शिक्षा और अपनी जरूरत की चीजों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता का सहारा को देते हैं, उनका भरण पोषण शिक्षा का बोझ लेने के लिए कोई भी रिश्तेदार तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करके बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण किया जा सकता है।
Palak Mata Pita Yojana

Palak Mata Pita Yojana Overview
योजना | गुजरात पालक माता-पिता योजना |
शुरू | गुजरात सरकार द्वारा |
लाभार्थी | गुजरात के अनाथ बच्चे |
लाभ | हर महीने आर्थिक सहायता राशि |
योजना प्रकार | चालू |
उद्देश्य | अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद राशि प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ |
गुजरात पालक माता पिता योजना क्या है?
पालक माता पिता योजना, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे माध्यम से अनाथ बच्चों को ₹3000 हर महीने अधिक वादा राशि प्रदान की जाती है। सरकार के द्वारा यह सहायता राशि बच्चे की देखभाल करने वाले अभिभावक को प्रदान की जाती है।
इस राशि का उपयोग करके बच्चे का भरन पोषण, पढ़ाई में आने वाला खर्च उठाया जा सकेगा। ऐसे अनाथ बच्चे जो अपनी माता-पिता को खो देते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए अभिभावक को ये राशि प्रदान की जाती है।
Palak Mata Pita Yojana पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के द्वारा पात्रता एवं मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जो बच्चे इन पात्रता मानदंड को पूरा करते होंगे उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता निम्न प्रकार से है –
- आवेदक गुजरात राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले बच्चे की आयु जीरो से शून्य वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- अगर बच्चे के पिता का देहांत हो चुका है, लेकिन माता ने दोबारा से विवाह कर लिया है इस केस में योजना का लाभ बच्चे को प्रदान नहीं किया जाएगा।
- अगर बच्चे की आयु 3 से 6 साल के बीच में हैंटो बच्चे का पालन पोषण करने वाले पालक को उसे आंगनवाड़ी में प्रवेश दिलवाना होगा।
- बच्चों की उम्र 6 साल से अधिक होने पर उसका दाखिला पाठशाला में करवाना होगा और उसका प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ जमा करवाना होगा।
Palak Mata Pita Yojana दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Palak Mata Pita Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको गुजरात समाज कल्याण की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
- अगर इस वेबसाइट पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना है।
- इसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा जिसे दर्ज करके लोगों कर लेना है।
- अब आपके सामने विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के नाम आ जाएंगे इनमें से आपको पालक माता-पिता योजना का चयन करना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही दर्ज कर देना है।
- अब दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका इस योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।
Palak Mata Pita Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन तरीके से इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिला बाल सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ई समाज कल्याण के पोर्टल से आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है।
इसके बाद आवेदन फार्म में दी गई सभी जानकारी को सही-सही दर्ज करके दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके विभाग के कार्यालय में आवेदन फार्म को जमा करा देना है। आवेदन फार्म नीचे दिया गया है जहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
पालक माता पिता योजना आवेदन लिंक