Rastriya Parivarik Labh Yojana : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन प्रक्रिया

Rastriya Parivarik Labh Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार की “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” एक महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों की आर्थिक मदद करना है, जिनके मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे मुश्किल समय में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य समाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। योजना के आवेदन से संबंधित जानकारी इस पोस्ट में कवर की गई है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो योजना से संबंधित पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

Rastriya Parivarik Labh Yojana

Rastriya Parivarik Labh Yojana : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन प्रक्रिया
Rastriya Parivarik Labh Yojana

Rastriya Parivarik Labh Yojana Overview

योजनाराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
शुरू करने वाला राज्यउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
योजना प्रकारवर्तमान में चालू
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के परिवार
लाभमुखिया की मृत्यु पर अनुदान राशि
लाभ राशि30,000 रूपये
योजना वर्ष2025
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
हेल्पलाइन नंबर18004190001
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। जब किसी गरीब परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को ₹30,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे पीड़ित परिवार को तत्कालिक राहत मिलती है और वे कुछ समय के लिए अपनी रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं।

Rastriya Parivarik Labh Yojana पात्रता

इस योजना के लिए वही परिवार पात्र होते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।

मृतक व्यक्ति परिवार का मुखिया हो, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आता हो या उसकी वार्षिक आय:

  • ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से कम हो।
  • शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम हो।

मृत्यु के बाद 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया गया हो।

Rastriya Parivarik Labh Yojana विशेषताएं और लाभ

  • मृतक के आश्रित परिवार को ₹30,000 की सीधी बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
  • योजना के माध्यम से आहत गरीब परिवारों को तत्कालिक राहत के तौर पर आर्थिक सहायता राशि मिलती है।
  • योजना का तेजी से निपटान – स्वीकृति के बाद कुछ ही दिनों में राशि जारी की जाती है।

Rastriya Parivarik Labh Yojana जरुरी दस्तावेज

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • आधार कार्ड (मृतक और आवेदक दोनों का)
  • बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड साफ दिखाई दे)
  • परिवार की आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक की)
  • राशन कार्ड या BPL कार्ड
  • मृतक के मुखिया होने का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड में नाम का शीर्ष पर होना आदि)

Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन कैसे करें? (ऑनलाइन प्रक्रिया)

चरण 1: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • ब्राउज़र में nfbs.upsdc.gov.in खोलें।
  • होमपेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” या “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।​

चरण 2: आवेदन फॉर्म भरें।

खुले हुए फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरें :

  • जनपद और तहसील का चयन करें।
  • आवेदक का नाम, पता, और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • मृतक मुखिया का नाम, मृत्यु तिथि, और आयु भरें।
  • बैंक खाता विवरण: खाता संख्या, बैंक का नाम, और IFSC कोड।
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, आदि।​

चरण 3: फॉर्म सबमिट करें।

  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  • सफलतापूर्वक सबमिट करने पर, एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
  • इस पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रखें; यह भविष्य में आवेदन की स्थिति जांचने में काम आएगी।​

चरण 4: आवेदन की स्थिति जांचें

  • होमपेज पर “आवेदन की स्थिति” या “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण संख्या और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  • “खोजें” या “Search” बटन पर क्लिक करके आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।​

Rastriya Parivarik Labh Yojana अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

  • आवेदन मृत्यु के एक वर्ष के अंदर किया जाना चाहिए।
  • यदि आवेदन में जानकारी गलत या अधूरी होती है तो उसे रद्द किया जा सकता है।
  • आवेदन की स्थिति की जानकारी वेबसाइट पर “आवेदन की स्थिति” सेक्शन में जाकर ली जा सकती है।
  • आवेदन के बाद, फॉर्म की एक प्रति और सभी दस्तावेज़ों की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।
  • यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या आती है, तो आप समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।​

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