Haryana Fasal Bima Yojana Status Check : केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को फसलों के नुकसान होने पर भरपाई प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। इस पोस्ट में हम हरियाणा फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जो भी किसान हरियाणा फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करते हैं उसके बाद Haryana Fasal Bima Yojana Status Check कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी भी पोस्ट में दी गई है।
भारत में अधिकतर आबादी खेती करके अपना जीवन का गुजारा कर रही है। बारिश आंधी तूफान व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बार किसानों की खेती में नुकसान होता है। केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से जो किसान अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय में होने वाले नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाता है।
Haryana Fasal Bima Yojana Status Check

Haryana Fasal Bima Yojana Overview
योजना | हरियाणा फसल सुरक्षा योजना |
शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना प्रकार | वर्तमान में चालू |
लाभार्थी | हरियाणा के किसान |
लाभ | फसल खराब होने पर मुआवजा प्रदान करना |
फसल लाभ | खरीफ/ रबी दोनों |
योजना वर्ष | 2025 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://agriharyana.gov.in/ |
क्या है हरियाणा फसल बीमा योजना?
हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को फसलों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान फसल बोने के समय अपनी फसल का बीमा करवाते हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदा में होने वाले फसल नुकसान का मुआवजा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना जरूरी होता है।
फसल का बीमा करवाने के लिए सरकार द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरम्भ की जाता है। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें निर्धारित तिथि से पहले अपनी फसलों का पंजीकरण करवाना होता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा आने के समय पर फसल का नुकसान होने की स्थिति की जानकारी किसानों को 48 घंटे के अंदर-अंदर बीमा कंपनी को प्रदान करनी होती है। बीमा कंपनी के पास सूचना आते ही उनके द्वारा फसलों का निरीक्षण किया जाता है ,जिसके बाद किसानों को मुआवजा राशि बैंक खाते में भेज दी जाती है।
Haryana Fasal Bima Yojana पात्रता
- इस योजना का लाभ हरियाणा के किसान ले सकते हैं और इनके पास फसल बिजाई हेतु जमीन होनी चाहिए।।
- लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान जिस फसल के लिए सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उस फसल की बिजाई के समय ही जब सरकार के द्वारा पोर्टल ओपन किया जाता है, तभी आवेदन करना होगा।
Haryana Fasal Bima Yojana दस्तावेज
जो भी किसान भाई सरकार के इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है जिनकी सूची निम्न प्रकार से है –
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जमीन की जमाबंदी संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Fasal Bima Yojana Online Registration
हरियाणा फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे घर बैठे आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- आवेदन/रजिस्ट्रेशन करने हेतु सबसे पहले हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाना है।
- यहां पर होम पेज पर ही आपको फसल बीमा योजना रजिस्ट्रेशन का विकल्प नजर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको फसल बीमा करने का विकल्प नजर आ जाएगा। जिस पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अब आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करके, दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड कर देना है।
- अब फॉर्म में सभी जानकारियों की सही से जांच करके सबमिट कर देना है।
Haryana Fasal Bima Yojana Status Check कैसे करें?
हरियाणा फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एप्लीकेशन स्टेस चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें –
सबसे पहले हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाना है।
यहाँ होम पेज पर आपको “Application Status” का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।

इसके बाद आपको “Season” में फसल जा प्रकार चुनना है और NCIP Application Number दर्ज करके सर्च पर क्लिक कर देना है।

अब आपके सामने हरियाणा फसल सुरक्षा योजना एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। इसमें आपकी फसल के मुआवजे की राशि आपके बैंक खाते में भेजी गई है या नहीं इसका विवरण भी दिया गया होगा।
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