Makan Marmat Yojana Haryana : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मकान के मरम्मत करवाने हेतु डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को जिनको अपने मकान में रहते हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया है, वे अपने मकान का नवीनीकरण करवाने के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रदेश में गरीब वर्ग के बहुत से ऐसे परिवार है जो आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण अपने टूटे-फूटे मकान का नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। हरियाणा सरकार किसी योजना का लाभ लेकर वे अपने घर की टूट-फूट की मरम्मत आसानी से करवा पाएंगे। हरियाणा मकान मरम्मत योजना से संबंधित पूरी जानकी इस पोस्ट में दी गई है।
Makan Marmat Yojana Haryana

Makan Marmat Yojana Haryana Overview
योजना | डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
विभाग नाम | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना प्रकार | वर्तमान में चालू |
लाभार्थी | हरियाणा के गरीब परिवार |
लाभ | मकान मरम्मत हेतु 80 हजार रूपये |
योजना वर्ष | 2025 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://www.haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा मकान मरम्मत योजना क्या है?
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश के गरीब वर्ग के परिवारों को मकान में मत करवाने हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को मकान की मरम्मत करवाने के लिए ₹80000 की राशि प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जिनके मकान को बने हुए 10 साल या उससे अधिक का समय हो गया है, मकान में टूट फूट हो चुकी है।
जब इस योजना को शुरू किया गया था तब यह आर्थिक सहायता राशि ₹50000 थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹80000 कर दिया गया है। जो भी पारिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह पहले योजना से संबंधित पात्रता के बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर ले।
Makan Marmat Yojana Haryana Eligibility
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र में फैमिली की वार्षिक आय वेरीफाई की हुई होनी चाहिए।
- आवेदक करने वाले परिवार द्वारा इस प्रकार के किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल वही परिवार ले सकते हैं जिनके मकान को बने 10 साल या इससे अधिक हो गया हो और मकान को मरम्मत की जरूरत हो।
- अनुसूचित वर्ग एवं बीपीएल कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
Makan Marmat Yojana Haryana Documents
- हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Makan Marmat Yojana Haryana Online Registration
- डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है जिसके लिए आपको सरल हरियाणा के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा के ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाएं।
- यहां पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद लॉगिन कर लेना है।
- अब आपको डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को लिखकर सर्च करना है, जिसके बाद आपके सामने योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
- अब आवेदन फार्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उनको सभी को सही से दर्ज कर देना है। इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
अगर आप खुद से इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दस्तावेजों की कॉपी को लेकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में चले जाना है। वहां सीएससी संचालक द्वारा आपका आवेदन फॉर्म भर दिया जाएगा।
अन्य जानकारी
Makan Marmat Yojana Haryana Online Apply
हरियाणा मकान मरम्मत योजना Form PDF
हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना जानकारी
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