Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility : हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?

Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अविवाहित महिला/पुरुषों के लिए हर माह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको हर महीने पेंशन दी जाएगी। योजना का लाभ महिला, पुरुष दोनों को दिया जाएगा।

इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह विवाहित लोगों को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना है। हरियाणा के जो भी उम्मीदवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आवेदन करने से पहले इस योजना से संबंधित पात्रता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। जो भी नागरिक इस योजना से संबंधित पात्रता को पूरा करते होंगे, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility की जानकारी पोस्ट में दी गई है।

Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility

Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility : हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?
Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility

Haryana Unmarried Pension Yojana Overview

योजनाहरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
शुरू करने वाला राज्यहरियाणा सरकार द्वारा
योजना प्रकारचालू
लाभार्थीहरियाणा के अविवाहित महिला/पुरुष
लाभहर महीने पेंशन
पेंशन राशि₹2750/ महीना
आयु सीमा40 से 60 वर्ष
योजना वर्ष2025
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://pension.socialjusticehry.gov.in/

हरियाणा सरकार के द्वारा साल 2023 में प्रदेश के अविवाहित पुरुष/ महिला के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्यम से अन्य पेंशन योजनाओं की तरह ही पात्र नागरिकों को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। हरियाणा की जो भी नागरिक अविवाहित हैं उनके लिए यह काफी कल्याणकारी योजना है।

Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility

जो भी उम्मीदवार इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं उन्हें Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility को पूरा करना होगा। योजना के लिए जरुरी पात्रता निम्न प्रकार से है –

  • केवल हरियाणा के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 
  • अगर महिला विधवा है/ पुरुष विधुर है, आयु 40 साल से अधिक है और परिवार की सालाना आय ₹3,00,000 से कम है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 
  • अविवाहित होने की स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए महिला/पुरुष की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। 
  • आवेदन करने वाले उम्मीदवार का बैंक में आधार से लिंक किया हुआ बैंक खाता होना चाहिए।

Haryana Unmarried Pension Yojana Documents

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड 
  • मोबाइल नंबर 
  • परिवार की सालाना आय प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • बैंक खाता पासबुक 
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र 
  • राशन कार्ड 

Haryana Unmarried Pension Yojana Amount

हरियाणा सरकार के द्वारा 40 से 60 वर्ष के बीच के अविवाहित महिला पुरुषों को हर महीने 2750 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि हर महीने विभाग के द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा भेजी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले पात्र उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं।

Haryana Unmarried Pension Yojana Online Apply

  • Haryana Unmarried Pension Scheme के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले विभाग की ऑफिसर वेबसाइट पर जाना है। 
  • यहां पर योजनाओं की विकल्प में आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के आवेदन हेतु विकल्प मिल जाएगा। इस विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके संबंधित विभाग में जाकर आवेदन फार्म को जमा करा देना है।

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