Haryana Labour Bimari Treatment Yojana 2025 : श्रमिकों को इलाज के लिए मिल रही एक लाख रूपये तक आर्थिक सहायता

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवाने हेतु श्रमिक बीमारी ट्रीटमेंट योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से अगर कोई श्रमिक बीमार होता है या कार्य के दौरान उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसके इलाज में आने वाला खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा श्रमिकों को ₹100000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana के तहत सरकार के द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। जो भी श्रमिक इस पात्रता को पूरा करते होंगे केवल वही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता, दस्तावेज, योजना की विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर की गई है।

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana 2025

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana 2025 : श्रमिकों को इलाज के लिए मिल रही एक लाख रूपये तक आर्थिक सहायता
Haryana Labour Bimari Treatment Yojana

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana Overview

योजनाहरियाणा श्रमिक बीमारी ट्रीटमेंट योजना
विभाग नामहरियाणा श्रम विभाग
शुरू करने वाला राज्यहरियाणा सरकार द्वारा
योजना प्रकारवर्तमान में चालू
लाभार्थीहरियाणा के श्रमिक
लाभश्रमिकों को इलाज हेतु आर्थिक मदद प्रदान करना
योजना वर्ष2025
पंजीकरण प्रक्रियाऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://hrylabour.gov.in/

हरियाणा श्रमिक बीमारी ट्रीटमेंट योजना क्या है?

हरियाणा राज्य में एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से ये गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी घातक बीमारियों का इलाज न करवा पाने के कारण कई बार श्रमिकों की मृत्यु तक हो जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से हरियाणा लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना को शुरू किया गया है। 

इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को बीमारियों का इलाज करवाने हेतु ₹100000 तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र श्रमिक को इलाज खर्च में आई हुई राशि का बिल जमा करवाना होगा। साथ ही सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र भी प्रदान करना होगा।

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana पात्रता

  • आवेदक श्रमिक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • श्रमिक के द्वारा हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकरण करवाया हुआ होना चाहिए। 
  • इस योजना के माध्यम में से श्रमिक को टीबी या कैंसर जैसी घातक बीमारियों को इलाज करवाने हेतु आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाती है।
  • इस योजना का लाभ श्रमिक के द्वारा अपने जीवन काल में एक बार ही लिया जा सकता है।

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana जरुरी दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड 
  • परिवार पहचान पत्र 
  • श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • श्रम विभाग पंजीकरण संख्या
  • बैंक खाता पासबुक 
  • मोबाइल नंबर 
  • बीमारी से संबंधित सभी दस्तावेज

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana आवेदन प्रक्रिया

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आपको श्रम विभाग के कार्यालय में चले जाना है। 
  • यहां पर जाने के बाद आपको मजदूर बीमारी ट्रीटमेंट योजना से संबंधित आवेदन फार्म ले लेना है। 
  • इसके बाद आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है। 
  • आवेदन फार्म के साथ दस्तावेजों की कॉपी को लगा कर, साथ में इलाज से संबंधित डॉक्टर की रिपोर्ट को भी लगा देना है। 
  • इसके बाद आवेदन फार्म को श्रम विभाग कार्यालय के कर्मचारियों को जमा करवा देना है। 
  • इसके बाद श्रम विभाग के द्वारा आपके आवेदन फार्म एवं डॉक्टर की रिपोर्ट की जांच की जाएगी। 
  • जांच में सही रिपोर्ट पाए जाने पर श्रम विभाग के द्वारा आपको लाभ राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

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