Haryana Unmarried Pension Scheme : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के अविवाहित महिला पुरुषों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को शुरू करने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2023 में करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत जिन नागरिकों की आयु 40 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है, जिनकी शादी नहीं हुई है या विधवा है, उनको हर महीने पेंशन दी जाएगी।
इस योजना को शुरू करने का आदेश है प्रदेश के अविवाहित लोगों को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना है। जिस तरह से सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है इस तरह अविवाहित पेंशन प्रदान की जाएगी। अगर आप Haryana Unmarried Pension Scheme योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सही पेज पर आए हैं। इस पोस्ट में हम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
Haryana Unmarried Pension Scheme

Haryana Unmarried Pension Scheme Overview
योजना | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना प्रकार | चालू |
लाभार्थी | हरियाणा के अविवाहित महिला/पुरुष |
लाभ | हर महीने पेंशन |
पेंशन राशि | ₹2750/ महीना |
आयु सीमा | 40 से 60 वर्ष |
योजना वर्ष | 2025 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा सरकार ने शुरू की अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना
हरियाणा सरकार के द्वारा साल 2023 में प्रदेश के अविवाहित पुरुष/ महिला के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्यम से अन्य पेंशन योजनाओं की तरह हीपात्र नागरिकों को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। हरियाणा की जो भी नागरिक अविवाहित हैं उनके लिए यह काफी कल्याणकारी योजना है।
हरियाणा सरकार के द्वारा किन नागरिकों को इस पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा उसके लिए पात्रता निर्धारित की गई है। केवल वही नागरिक जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई पात्रता को पूरा करते होंगे उन्हें को इस पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।
Haryana Unmarried Pension Scheme पात्रता
- केवल हरियाणा के मूल निवासी है इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अगर महिला विधवा है/ पुरुष विधुर है और उनकी आयु 40 साल से अधिक है तथा परिवार की सालाना आय ₹300000 से कम है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अविवाहित होने की स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए महिला/पुरुष की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा परिवार की सालाना आय 180000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार का बैंक में आधार से लिंक किया हुआ बैंक खाता होना चाहिए।
Haryana Unmarried Pension Scheme दस्तावेज
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- परिवार की सालाना आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
Haryana Unmarried Pension Scheme के तहत मिलने वाली राशि
हरियाणा सरकार के द्वारा 40 से 60 वर्ष के बीच के अविवाहित महिला पुरुषों को हर महीने 2750 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि हर महीने विभाग के द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा भेजी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले पात्र उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Unmarried Pension Scheme आवेदन प्रक्रिया
- Haryana Unmarried Pension Scheme के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले विभाग की ऑफिसर वेबसाइट पर जाना है।
- यहां पर योजनाओं की विकल्प में आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के आवेदन हेतु विकल्प मिल जाएगा। इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
- इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके संबंधित विभाग में जाकर आवेदन फार्म को जमा करा देना है।
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